Monday, February 25, 2013

बहुआयामी परिवर्तन की दरकार

दिल्ली गैंगरेप की घटना ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जहाँ एक ओर जगहँसाई का पात्र बनाया, वहीं दूसरी ओर यहाँ की लोकतंत्रात्मकता पर शर्मसार कर देने वाला प्रश्न चिह्न भी आरोपित किये। एक ऐसा देश जहाँ भूमि को माँ का दर्जा दे इसकी पूजा की जाती है, भारत माँ के नारों की प्रेरणा रोंगटे खड़े कर देने वाला जोश भर देश की आज़ादी का नेतृत्व करती हो, संस्कृति स्त्री को देवी के रूप में पूजने की रही हो, इतिहास स्त्री सम्मान हेतु रणभूमि में नगाड़े बजाता हो, एक ऐसा देश जिसे विश्व में इसकी सभ्यता के लिए शीर्ष पर रखा जाता हो, ऐसे भारत देश ने विश्वभर में उपर्युक्त समस्त उपमाओं की सत्यता को संदिग्ध ही नहीं किया वरन् अपनी दोगली मानसिकता को प्रमाणित कर दिया। मानसिकता जो कहीं लिखित रूप में तो स्वीकार्य नहीं है, परन्तु सर्वव्यापी है। इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के समस्त महत्त्वपूर्ण स्तम्भों की सार्थकता एवं कर्तव्यनिष्ठा को कटघरे में खड़ा कर दिया। वे महत्त्वपूर्ण स्तम्भ जो किसी भी समाज की सुचारू व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, पुलिस, मीडिया एवं तकनीकी वर्तमान में ये किसी भी समाज के अभिन्न अंग हैं। इनमें से किसी भी एक के दिशाहीन होते ही सामाजिक ढाँचा बिगड़ने लगता है। व्यवस्था चरमराने लगती है और अवांछनीय परिणाम पतन के संकेत देने लगते हैं। अतएव एक उत्तम एवं आदर्श समाज की रचना के लिए इन महत्त्वपूर्ण स्तम्भों की विवेचना करनी अति आवश्यक है। समाज की सबसे छोटी एवं महत्त्वपूर्ण इकाई परिवार है। छोटे-छोटे परिवार संयुक्त हो एक बड़े समाज की रचना करते हैं। अगर इसे किसी पौधे की जड़ की संज्ञा दी जाए तो गलत न होगा। यदि किसी पौधे की जड़ों में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में हमारे पौधे रूपी समाज में की जड़ों में ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं। वैचारिक अतिक्रमण ने परिवारों को विछिन्न कर एकलवाद एवं स्वार्थ से निहित कर दिया है। दिल्ली गैंगरेप की वीभत्स घटना को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक दोषों में से एक का चयन किया जाए तो वह है स्त्री के प्रति परिवारों की दूषित एवं तुच्छ मानसिकता। यह वह पुष्प है जिसके कली बनने से पूर्व ही अस्तित्व-संघर्ष की जंग आरंभ हो जाती है। वजूद पाने से पूर्व जानवरों के मुख में फँसे भू्रण प्रश्न करते हैं कि यह समाज हमारी हत्या कर, उपभोग के लिए ही सही परन्तु इस रचना को पुनः कैसे प्राप्त करेगा? जी हाँ, कटु परन्तु सत्य कि ‘स्त्री’ शब्द सामाजिक दृष्टि से चिरकाल से ही ‘उपभोग’ का पर्यायवाची रहा है। प्रत्येक युग व काल स्त्री का उपयोग या कहें स्वार्थपूर्ति हेतु प्रयोग ही करता आया है। इस शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व मोटी-मोटी पोथियों में भले ही स्वीकार लिया गया हो परन्तु यर्थाथता स्त्री के प्रति होने वाले अपराध एवं प्रताड़नाओं के समक्ष इस किताबी ज्ञान को सिरे से नकारती है। घर-परिवारों में होते अत्याचार चाहे वे भू्रण हत्या के रूप में हों, घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, बलात्कार, शोषण, संपत्ति संबंधी झगड़े या छोटे-छोटे भाई-बहन के झगड़ों के रूप में इन सभी में भुक्तभोगी एवं सहता स्त्री ही होती है। उसे विभिन्न कथनों द्वारा कभी सांत्वना दी जाती है तो कभी डराया-धमकाया जाता है परन्तु सहन करने के नैतिक जिम्मेदारी अंततः उसी की ही होती है। कुछ जुमले स्त्री को बचपन से ही याद कराए जाते हैं। जैसे कि तुम लड़की हो। घरेलू कार्य तुम्हारे लिए है और घर के बाहर के कार्य तुम्हारे भाई के लिए। वह भाई है इसलिए अमुक वस्तु पर उसका प्रथम अधिकार है। तुम लड़की हो अतः अमुक कार्य तुम्हारे लिए नहीं है या उसके क्रियान्वयन के लिए तुम निर्बल अथवा अयोग्य हो। हाय! औरत की किस्मत में तो होता ही यह सब है। तुम इस आज़ादी की हकदार नहीं हो क्योंकि तुम लड़की हो। तुम्हारी सीमा यह है इस दायरे के बाहर जाने का प्रयास तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है। वगैराह-वगैराह। परिणाम एक आत्मविश्वासविहीन अबला नारी जिस पर फिर एक जिम्मेदारी है महिला सशक्तिकरण के दावों को प्रासंगिक करने की। स्त्री को कमतर आँकने एवं उसे निर्बलता का अहसास कराने का प्रथम आरोप परिवार पर ही लगता है। समान अधिकारों की चर्चा मात्र सम्पत्ति में अधिकार की बपौती बनकर रह गई है। लड़का-लड़की की परवरिश को क्यों अलग-अलग रूपों में निरूपित किया जाता है? ज़रा सोचिए, अगर दोनों की परवरिश समान रूप से की जाए तो दोनों रचनाओं में विभेदीकरण के भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगें। समानता के धरातल पर की गई परवरिश एक-दूसरे के प्रति आपराधिक भावनाओं से लिप्त विचारों को नष्ट कर देगी। पुरूष होने का गुमान एक बहुत अहम कारण है स्त्री के प्रति होने वाले किसी भी अपराध का। यदि इस गुमान को तठस्थ कर दिया जाए तो पौरुष सिद्ध करने का दबाव पुरूषों पर से समाप्त हो जाएगा। परिणामतः एक सम्मान भाव महिलाओं के प्रति समाज को प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि यही आत्मविश्वास महिलाओं में जागृत किया जाए कि वे किसी भी रूप में पुरूष प्रजाति से कम नहीं तो वह वास्तव में मानसिक रूप से सबल हो सकेगी। सर्वविदित है कि बल प्रत्यक्ष रूप मानसिक दृढता का प्रतीक है। यदि पुरूष जाति को जन्म से यह अहसास कराया जाए कि वह निर्बल है, कमजोर है, पराधीन है तो निश्चित रूप से वह भी वही जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा जो 99 प्रतिशत आधी आबादी आज जी रही है। यह विषय आज़ादी एवं अधिकारों से कहीं अधिक मानसिक परिवर्तन का है। महिला सशक्तिकरण शब्दावली के प्रयोग ने ही महिलाओं में परिवर्तन की ब्यार का प्रदर्शन किया है। यदि जन्म से ही इस शब्द से वास्तव में उन्हें जोड़ा जाए तो क्या कोई महिला अबला रहेगी? यह दायित्व परिवार एवं शिक्षा का है। महिलाओं को तुच्छ होने के बोध से स्वतंत्र कराते हुए उनका साथ दिया जाए। बजाए उन्हें परजीवी बनाने के, उन्हंे आत्मनिर्भर की परिभाषा समझाई जाए। बजाए सामाजिक व्याधियों, निष्ठुरता, कठोरता एवं विभिन्न नकारात्मक शब्दावली से डराने के उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप दृढ़ किया जाए। बजाए उन्हें घर में बंद करने के उस प्रदूषित मानसिकता से लड़ने की शक्ति प्रदान की जाए जो उनके आत्मबल पर प्रहार करती है। किसी महिला के विरूध हुए अपराध के पश्चात् सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका उसके परिवार की होती है। ऐसी स्थिति में परिवार के संयंमित एवं संतुलित संवाद उस महिला के भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। यह वह क्षण है जो उसे तिमिर में रोशनी की किरण भी दिखा सकता है और गुमनाम, लक्ष्यहीन अंधकारमय जीवन भी दे सकता है। उसे भविष्य में आगे बढने की प्रेरणा भी दे सकता है और निराशावादी एवं अवसादग्रस्त जीवन भी। परिवार यदि संतुलित मानसिकता का धनी हो तो निश्चित रूप से वह उसे अपराजिता बना सकता है। अमूमन परिवार किसी अवांछनीय-अप्रिय घटना के पश्चात् महिला की पहचान छिपाकर, लिपटे चहरे को आत्मग्लानि से भरने के प्रबल समर्थक होते हैं। यदि परिवार पूर्ण आत्मविश्वास एवं दृढ़ता से उस महिला का सम्मान समाज के समक्ष करे और उसके निर्दोष व्यक्तित्व को स्वीकार करे तो कभी कोई समाज ऐसी किसी भी भुक्तभोगी का उपहास करने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। हम जिस रूप में स्वयं को स्वीकारते हैं समाज बाध्य होता है हमें उसी रूप में स्वीकार करने के लिए। बस आवश्यकता होती है हमारे दृढ़ निर्णय एवं आत्मविश्वास की। कहा भी गया है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। लिहाजा निर्दाेष को घृणित दृष्टि से लज्जित करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। यह हमारी सामाजिक विडम्बना है कि वह किसी की बेचारगी/बेबसी को चर्चा का विषय अपने रसास्वादन के लिए बनाता ही है। तो क्यों परिवार ऐसे अवसर व अनुमति प्रदान करे जिससे व्यक्ति विशेष सरकस के जोकर की भाँति मनोरंजन का साधन बन जाए? अब अगर बात की जाए समाज की तो परिवार की ही भाँति समाज भी किसी भी अपराध की जड़ को सींचने के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। देखा जाए तो समाज परिवार का ही अप्रत्यक्ष रूप है। जो भूमिका एवं दायित्व परिवार के हैं, वही समस्त समाज के भी हैं। परन्तु इससे भिन्न समाज एक स्वतंत्र संस्था के रूप में भी है। समाज आंतरिक संरचना छोटे-छोटे अनेक समाजों में विभक्त हैं, जो अपनी-अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अपने सामाजिक नियम, कायदे-कानून, व्याख्याएँ हैं जो संबंधित इकाई पर लागू होते हैं। समाज और परिवार एक-दूसरे के पूरक हैं। कभी एक-एक परिवार मिलकर समाज के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है तो कभी समाज किसी परिवार के वजूद-स्थायित्व का धोतक होता है। पुरूष प्रधान सरीखी संकीर्ण मानसिकता आज भी हमारे समाज को नियंत्रित कर रही है। पुरूष अपनी सत्ता कायम रखने के लिए प्रत्येक प्रकार के हथकंडे अपनाने के लिए तत्पर है। दिल्ली गैंगरेप कांड पुरूष सत्तात्मक विचारधारा का ही परिणाम है। इस कांड ने तथाकथित समाज के बहुत से वर्गों व इकाईयों की पोल खोल दी। महिलाओं के विरूध होती ब्यानबाजी ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि समाज, जिसमें राजनेता से लेकर हर छोटी-बड़ी संस्था को भी यदि सम्मिलित किया जाए तो स्त्री सम्मान एवं अधिकारों का मात्र दिखावा किया जाता है। वस्तुतः यह सब एक छलावा है। पिछले कुछ वर्षों से ज्वलंत रहने वाली खाप के अनेक फतवे लड़कियों के लिए आते रहे हैं और आते रहेंगे। उन्हें क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे विवाह करना है, इत्यादि। परन्तु इतनी जघन्य कांड पर एक भी फतवा किसी पुरूष के लिए कोई सीमा रेखा न खींच सका। एक भी संवाद दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए प्रस्फूटित न हुआ। खाप पंचायतों के किसी भी नेता ने एक बार भी किसी लड़के को उसकी मर्यादा याद नहीं दिलाई। एक भी नेता ने ऐसे अपराध में दोषी को वे क्या सजा देंगे, इसकी विवेचना नहीं की। इज्जत के लिए ऑनर किलिंग के निर्देश देने वाली खाप आज क्यों अपनी बेटी-बहुओं की इज्जत के लिए एक शब्द मुख से नहीं निकाल रही है? अपने कानून स्वयं निर्मित करने वाली खाप की कानूनी किताब में ऐसे अपराधों के लिए न्याय की क्या व्यवस्था है? अगर खाप महिलाओं के दायरे तय करती है तो उसे पुरूषों के दायरे तय करने में इतना संकोच क्यांे? शायद इसीलिए क्योंकि किसी भी खाप पंचायत की सदस्या के रूप में एक भी महिला नहीं है। पुरूषवादी खाप भला अपनी सीमाएँ कैसी बाँध सकती है? लड़कियों के छोटे कपड़े इन्हंे अपराध करने के लिए उकसाते हैं, परन्तु समझ से परे है कि ढाई महीने की बच्ची से 75 वर्ष की वृद्धा इन्हें कैसे आकर्षित करती है? यह सवाल सदैव अनुत्तरित रहा है। क्यों बलात्कार की सजा के रूप में 25 हजार का मुआवजा इन्हें लज्जित नहीं करता? क्यों मर जाती हैं इनकी संवेदनाएँ स्त्री के प्रति? क्यों अस्वीकार्य हैं ऐसे समाज को स्त्री का अस्तित्व? क्यों लड़की के जन्म पर इनके सम्बोधन ‘नकुशा’ (अभागिन/अनचाही/अपशगुनी) हैं? एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार ‘‘आल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिलाध्यक्ष और हापुड़ रोड़ स्थित मदरसा जामिया मदनिया के मोहतमिम कारी शफीकुर्रहमान ने कहा कि अविवाहित दुराचार करे तो उसे सौ कोड़े मारने की सजा है और शादीशुदा करे तो उसे संगसार करने का हुक्म है। दुराचार औरत की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। कम कपड़े पहनने से पुरूषों के जज्बात भड़कते हैं।’’ एक अन्य समाचार-पत्र के अनुसार एक मुस्लिम देश में महिलाओं को ऐसे बुरके न पहनने का फतवा जारी किया गया है जिसमें से उनके आँखें दिखाई दें, क्योंकि महिलाएँ आँखों के माध्यम से पुरूषों को आकर्षित करती हैं? स्तब्ध कर देने वाली ऐसी असंवेदनशीलता पितृसत्तात्मकता की पैरवी करती है! एक औरत के सम्मान की सजा सौ कोड़े! उसकी रजामंदी न तब पूछी गई जब उसकी आत्मा की हत्या की जा रही थी और न तब पूछी गई जब उस पर निकृष्ट मिथक मरहम लगाया जा रहा था। मानो कि वह को निर्जीव वस्तु हो जिसे किसी अवांछित स्पर्श का कोई फर्क ही न पड़ता हो। औरत को दया, प्रेम, ममता, संवेदनाओं और भावनाओं की प्रतिमूर्ति माना जाता है और उससे इन्हीं से युक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है परन्तु जब उसे इन्हीं कोमलताओं की आवश्यकता होती है तो कैसे सारी संवेदनाएँ अपंग हो जाती हैं? ऐसे अनेक ‘क्यों’ है जो स्त्री संदर्भ में गूँगे हो जाते हैं। मेरे ‘क्यों’ पुरूषप्रधान जड़ता से ये हैं कि ‘‘क्यों महिलाओं के छोटे कपड़े देखकर उनके जज्बात भड़कते हैं? क्यों वे पर-औरत का सम्मान उसी प्रकार नहीं कर पाते जैसे वे अपने घर की महिलाओं का करते हैं? क्यों महिलाओं के उकसाने पर वे आत्मनियंत्रित नहीं हो पाते? क्यों वे गलत संकेत देने वाली महिलाओं को एक थप्पड़ मारकर यह नहीं कह पाते कि वह गलत है? क्यों वे उनके साथ हो लेते हैं? क्यों वे ऐसी महिलाओं के विरूध पुलिस में शिकायत नहीं करते? क्यों उनका मस्तिष्क इतना पवित्र नहीं है कि महिलाओं के किसी भी व्यवहार पर वे तठस्थ रहें? क्यों वे अपनी कमजोरियों का दोषारोपण महिलाओं पर करते हैं? क्यों बलात्कार के लिए वे दोषी नहीं हैं? क्यों उनकी नज़र महिलाओं के उभारों को देखने के लिए ललचाती है? क्यों वे महिलाओं का उपयोग व उपभोग करना अपना एकाधिकार मानते हैं? क्यों वे महिलाओं को अपनी शारीरिक ताकत के बल पर जीतना चाहते हैं? क्यों पुरूष ही महिलाओं का शोषण करता है? क्यों सारी सीमाएँ-प्रतिबधताएँ महिलाओं के लिए ही हैं? क्यों भुक्तभोगी होने पर भी स्त्री ही शर्मिंदा हो और पुरूष शान से जीये? क्यों वे समाज में महिलाओं की समान रूप से भागीदारी के पक्षधर नहीं हैं? क्यों अपनी सफलता महिलाओं की देह से सींचते हैं?’’ इन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप अक्सर सृष्टि के रचनाकर्ता पर दोष मढ़ा जाता हैै। परन्तु किसी भी अज्ञात शक्ति पर दोषारोपण कर स्वयं की मानसिक विकलांगता से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। ये वे सामाजिक व्याधियाँ हैं जो महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करने में बाधक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन समस्त ‘क्यों’ का कारण पुरूष प्रधान समाज की हीनभावना व असुरक्षा की भावना हो। महिलाओं को सदैव दुर्बलता का पर्याय मानने वाला समाज कहीं स्त्री के चाँद की ओर अग्रसर होते कदमों से भयभीत तो नहीं है? उनकी उन्नति उसे द्वेष व जलन की भावना से भर कुण्ठित एवं अवसादग्रस्त तो नहीं कर रही? जिसके अधीन वह अपने प्राकृतिक वरदान का दुरूपयोग कर स्वयं को सिद्ध करने का अभ्यास कर रहा है। महिलाओं ने गृह-प्रबंधन में अपना लौहा मनवा गृह-लक्ष्मी का स्थान ग्रहण किया है और घर से बाहर भी प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों से बेहतर सिद्ध किया है। यही प्रतिस्पर्धा महिलाओं के प्रति बढते अपराधों में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। समाज स्वयं भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की नियमावली की अवहेलना करने का दोषी है। पक्षपाती दुर्भावनाएँ तो विजेता का चयन पूर्व में ही कर चुकी हैं। दिखावटी नीतियाँ मात्र औपचारिकता का निर्वहन कर रही हैं। चौथे विश्व महिला सम्मेलन में यह बात उभर कर सामने आई कि परिवार और समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा कम होने के कारण ही मुख्यतः उनके खिलाफ हिंसा होती है। महिलाओं के सुरक्षा उपायों के क्रम में कुछ आँकड़े एकत्रित किए गए जिनसे पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया के कोने-कोने में व्याप्त है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक 90 सेकेंड में एक महिला पर बलात्कार किया जाता है और प्रत्येक वर्ष लगभग 3,20,2000 महिलाएँ बलात्कार का शिकार होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक घंटे 16 महिलाओं की एक बलात्कारी से मुठभेड़ होती है और प्रत्येक छः मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन यानी संघीय जाँच ब्यूरो ने 1991 में अमेरिका में 106,593 बलात्कार के मामले दर्ज किए थे। जुलाई 1991 में किशोर लड़कों के एक समूह ने पूर्वी अफ्रीका के एक देश में स्कूली छात्रावास में रहने वाली 71 लड़कियों को केवल इस कारण बलात्कार कर दंडित किया क्योंकि उन्होंने स्थानीय विद्यालय प्रशासकों के खिलाफ हड़ताल करने से मना कर दिया था। इस मामले में 19 लड़कियों ने अपना जीवन गवाँ दिया था। इस प्रकार के आँकडे़ देखने से पता चलता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों पर यौनाचार होना एक आम बात है। किसी न किसी धार्मिक या परम्परागत प्रथाओं का सहारा लेकर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। समाज मात्र एक शब्द नहीं वरन् एक जिम्मेदारी है इसकी परिधि में समाहित प्रत्येक निर्जीव व सजीव के प्रति। दायित्वबोध से पूर्ण समाज की गंभीर भूमिका स्त्रियों को न्यायोचित एवं समान स्थान दिलाने के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए समाज का निष्पक्ष एवं संवेदनशीन होना अति आवश्यक है। आधी आबादी एक नवजात पौधे की भाँति है जो पुरूष सत्ता में धीरे-धीरे उभरने का प्रयास कर रही है। देखना यह है कि अकेले राज करने वाली इस सत्ता में पुरूष समाज किस प्रकार अपनी समझदारी का परिचय देते हुए आधी आबादी का स्वागत करेगा? बहरहाल पंक्ति में तीसरा नम्बर धर्म का है। एनडीटीवी इण्डिया चैनल के पत्रकार रवीश कुमार ने दिल्ली गैंगरेप की घटना से व्यथित हो एक बहुत गहरी एवं सटीक बात कही कि भारत में स्त्रियों की पूजा देवी के रूप में मात्र किताबों या मूर्तियों में होती है, वास्तविक जीवन में तो उसे रिश्तों में ही रौंदा गया है। बिलकुल सही चित्रण प्रस्तुत किया है रवीश जी ने। धर्म के नाम पर हम स्त्री के प्रत्येक रूप का शोषण ही तो करते आए हैं। मुस्लिम धर्म में पुरूष को दो निकाह करने की धार्मिक मान्यता प्रदत है। सरकार भी मुस्लिम स्त्री के अधिकारों को धार्मिक प्रैक्टिस करने के तहत अधिनस्थ करती है। मुस्लिम धर्म में ही नहीं, हिन्दु धर्म में भी भगवान कृष्ण की भाँति अनेक भगवान दो पत्नियों के स्वामी हैं। क्यों यह अधिकार किसी स्त्री/देवी के पास संरक्षित नहीं है? क्यों धर्मों में भी स्त्री-पुरूष के अधिकारों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार की सेंध हैं? यदि धर्म ही दोगला हो तो अनुसरणकर्ता से क्या अपेक्षा की जाए? महाभारत में द्रौपदी को पाँच पांडवों की पत्नी ‘पाँचाली’ के रूप में दर्शाया गया है। शायद भारतीय इतिहास में वह एकमात्र ऐसे महिला थी, जिनके पाँच पति थे। परन्तु यह भी कोई गर्व का विषय भी रहा। वर्तमान में ‘पाँचाली’ शब्द का सम्बोधन नारी को चरित्रहीन की उपमा दे, अपमानित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कहना गलत न होगा कि धर्म स्त्री को कमजोर बनाता है। स्तंभों की श्रृंखला में आगे बढे़ं तो अगला क्रम राजनीति का है। प्राचीन काल से ही राजनीति को लभाने वाला विषय ‘स्त्री’ ही रहा है। चौपड़ के पासों से वर्तमान सत्ता के गलियारे तक जब-तब ‘महिलाओं’ पर ही शह और मात का खेल खेला गया। महिला आरक्षण से अधिकारों तक के सफ़र में कितनी सियासतें बदली परन्तु इस विषय ने कभी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई। महिलाओं के अधिकारों पर चुनावी राजनीति करने वाले महिलाओं के मान-सम्मान प्रति कितने संवेदनशील हैं यह या तो चौपड़ के पासों में सिसकती द्रौपदी बता सकती है या वर्तमान राजनीतिज्ञों की औछी मानसिकता (ब्यानबाजी) की शिकार महिलाएँ। एक ऐसा समय जिस पर सारा देश शर्मिंदा है और नैतिक आधार पर कहीं न कहीं स्वयं को दोषी मान रहा है, ऐसे समय में भारत के प्रथम व्यक्ति अर्थात् माननीय राष्ट्रपति के पुत्र का ब्यान कि छात्राओं के नाम पर रैलियों में सुंदर-सुंदर डेंटेड-पेंटेड महिलाएँ पहुँच रही हैं। दिल्ली में जो हो रहा है वो गुलाबी क्रांति है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेनदेना नहीं है। पहले ये महिलाएँ कैंडल लेकर जुलूस निकालती हैं और फिर शाम को डिस्कोथेक में जाती हैं, निंदनीय है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते ये व्यक्तित्व कितने अमानवीय हैं! औरत की प्रतिष्ठा तार-तार करने वाला यह कोई एकमात्र ब्यान नहीं है कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया नेता धु्रवनारायण के लिए कहते हैं कि जब तक उनके साथ 4-5 महिलाएँ नहीं होती, उसे नींद नहीं आती है। गौरतलब है कि भूरिया इस कथन में किसका अपमान कर रहे हैं- महिलाओं का या प्रतिद्वंदी का? अपने शब्दजाल की राजनीति में ये क्यों स्त्रियों की गरिमा के साथ खेलते हैं? संविधान के किस भाग में इन्हें यह अधिकार प्राप्त है? क्या आधी आबादी को इन्हें वोट देने की सजा के प्रतिफल स्वरूप यह दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है? माकपा नेता अनीसुर रहमान ममता बनर्जी से पूछते हैं कि वे रेप के लिए कितना चार्ज लंेगी? कांग्रेस सांसद संजय निरुपम, स्मृति इरानी से कहते हैं कि चार दिन हुए नहीं और आप राजनीतिक विश्लेषक बनती फिर रही हैं, आप तो टीवी पर ठुमके लगाती थीं। राजनेताओं के कलेवर में ये कैसी तुच्छ असुर मानसिकता विकसित एवं प्रसारित हो रही है! जब मार्गदर्शक ही दिग्भ्रमित हैं तो कैसे अपेक्षा की जाए सकारात्मक परिवर्तन की? क्या मिल पाएगा कोई न्याय इस विचारमूढ़ता से? स्त्री चरित्र पर उंगलियाँ उठाते ये चेहरे स्वयं के पाँव भी नहीं देखते कि कितने कीचड़ में हैं! स्वयं आपराधिक धाराओं का बोझ उठाते हुए भी इनकी निर्लज टिप्पणी लज्जा को भी लज्जित कर दे। इनकी स्वार्थी नीयत क्या चरित्रहीनता की प्रतीक नहीं है? क्या इन पर अंकुश लगाने का कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए? इन बड़बोलों के विरुध कोई कार्रवाही क्यों नहीं होती? ये कानून के निर्माता है, संविधान के रचियता हैं। देश की प्रत्येक संस्था व व्यवस्था इनकी मुट्ठी में हैं। शायद तभी सौ गुनाह करके भी ये निर्दाेष हैं। वर्तमान राजनीति में क्राँतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। एक ऐसी राजनीति जो स्वार्थभाव से परे देशहित के विषय में विचार करे। अंग्रेजों ने भारतीय मस्तिष्कों को नियंत्रित करने के लिए ‘डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी’ को अनुसरण किया। इसके तहत उन्होंने उच्च वर्ग को शिक्षित करना आरंभ किया। इस थियोरी के अनुसार, जिस जीवन शैली का उच्च वर्ग यापन करता है, निम्न व मध्यम वर्ग भी उसी जीवन शैली का अनुसरण करता है। भारत मंे आज्ञा का अनुपालन करने वाले बाबूओं का निर्माण करने के ध्येय से इस थियोरी का क्रियान्वयन किया गया। हुआ भी वही। अंग्रेजों की इस नीति ने यह तो सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अगर हम भारत को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का विशदीकरण किया जाना चाहिए। हालांकि यह एक लतीफा है परन्तु ईश्वर से प्रार्थना है कि सच हो जाए.................. जून 22, 2011 के दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र राज्यसरकार (सुश्री मायावती सरकार) ने दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में संशोधन का फैसला किया था। इसके अनुसार बलात्कार से जुड़े मुकदमों का फैसला सिर्फ छः महीनों में (सीआरपीसी की धारा 235 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी) हो जाएगा। बलात्कार के आरोपी को तब तक जमानत नहीं मिलेगी, जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह दोषी नहीं है और महिलाओं की शील भंग से जुड़े सभी अपराध भी गैर जमानती हो जाएंगे। तमिलनाडु में इस प्रकार की घटनाओं के लिए गैर जमानती वारंट का प्रावधान है। निःसंदेह यह संशोधन कानूनी प्रक्रिया में तीव्रता लाने की दृष्टि से सहायक सिद्ध होगा। यदि इस प्रकार के अपराध गैर जमानती हो जाए तो न केवल इससे भुक्तभोगी को सुरक्षा प्राप्त होगी वरन् लोगों में कुकर्त्यों के प्रति भय भी व्याप्त होगा। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु इस प्रकार के कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। परन्तु बड़े-बड़े नेता बड़ी-बड़ी संस्तुतियाँ! उत्तर प्रदेश में किया जा रहा यह संशोधन कब अज्ञातवासी हो गया, कुछ पता न चला। लंबित केसों की फेहरिस्त (वृंदा करात के अनुसार देश में रेप के 80 हजार मामले लंबित हैं।) यदि एक साथ रख दी जाए तो निश्चित रूप से उसके नीचे दबने से किसी के प्राण पखेरू हो जाएंगे। ‘क्या हुआ तेरा वादा’, कवि ने भी ये पंक्तियाँ लिखते हुए न सोचा होगा कि नेताओं के संदर्भ में ये इतनी प्रासंगिक हो जाएंगी। अब बलात्कार की सजा ‘फाँसी’ को लेकर चल रही कश्मकश का भी परिणाम ऐसी ही कुछ रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। एक यही तो भरोसा है जो डगमगा नहीं सकता। बलात्कार की सजा ‘फाँसी’ के विरोध में एक मुद्दा बहुतायत उठाया गया कि यदि फाँसी की सजा निर्धारित की गई तो सबूत मिटाने के लिए हत्याएँ बढ़ जाएँगी। परन्तु अगर न्याय पाने के लिए 15-15 साल ज़लील होना पड़े तो क्या यह किसी हत्या से कम है? 15-20 साल खौफ़ के साए में जीना पड़े, क्या यह कोई जीवन है? और बेखौफ़ घूम रहे अपराधी ही अगर हत्या कर दें??? और सर्वाधिक कष्टकारी यदि 20 साल के बाद भी न्याय न मिले??? मिले तो 7 वर्ष की...??? 20 साल का संघर्ष, पीड़ा, खौफ़, जलालत सब भुक्तभोगी के हिस्से में और सजा 7 वर्ष की................ क्या यह अन्याय नहीं है। यही कारण है कि भुक्तभोगी न्यायालय जाने से कतराते हैं क्योंकि वहाँ अन्याय की गारंटी है। अगर बलात्कार की सजा फाँसी हो तो उसके दो मुख्य लाभ हैं- एक, अपराधी के मन में खौफ़ उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार के अपराध कम हो सकेंगे। कहा भी गया है- स्पेयर द रोड़, स्पाइल द चाइल्ड। अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है। दो, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दूषित मानसिकता का प्रसार न हो पाएगा। इस प्रकार के अपराधी समाज मंे एक नासूर की भाँति हैं। यदि समय रहते इस अंग को पृथक न किया गया तो यह समाज के अन्य अंगों को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ये अपराधी अपने सम्पर्क में आए व्यक्तियों को अभिप्ररित करते हैं। इसका प्रमाण दिल्ली गैंगरेप में सम्मिलित वह नाबालिग अपराधी है जिसकी वैचारिक क्षमता अन्य अपराधियों से प्रभावित एवं संचालित थी। ज़रा सोचिए ऐसे अपराधियों की घातक उपस्थिति समाज में वैचारिक अतिक्रमण के संचरण में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती होगी! ऐसे नासूरों का सामाजिक बहिष्करण स्वस्थ समाज की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे इनकी उपस्थिति किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित न कर सके। अतएव इस अपराध के दंडस्वरूप एकमात्र सजा फाँसी ही होनी चाहिए। मात्र नवीन कानूनों का निर्माण किसी भी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो हमारे देश में अपराधों को रोकने के पर्याप्त कानून मौजूद हैं। आवश्यकता है उन्हें सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की। न केवल दिल्ली की अपितु देशभर की पुलिस अपनी कर्तव्यनिष्ठा को प्रमाणित करने में अक्षम सिद्ध हो रही है। क्या कारण है कि पुलिस स्वयं को समाज के साथ नहीं जोड़ पा रही है? पुलिस होना क्या कोई अनोखी बात है? या पुलिस स्वयं को प्राप्त अधिकारों के नशे में अपने दायित्वबोध से विमुख हो गई है? क्यों एक आम आदमी पुलिस के नाम से भी डरता है? क्यों भुक्तभोगी की चित्कार बंद कमरों में विलुप्त हो जाती है? क्यों आज अपराधियों से अधिक भय पुलिस का व्याप्त है? क्यों देश के नागरिक कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते और कमाल की बात तो यह है कि कानून के रखवाले, इसके निर्माता व संशोधनकर्ता भी इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। शायद इसे ही आपसे समझौते की स्थिति की संज्ञा दी जाती है। पारस्परिक समझ का इससे उम्दा उदाहरण क्या हो सकता है? जून 22, 2011 (दैनिक जागरण, पृष्ठ-11) के एक समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश में दुराचार का औसत हर दिन चार बलात्कार का है। 2010 में दुराचार के 1290 मामले दर्ज किए गए। 2012 में देश में हर 22 मिनट में एक बलात्कार की घटना घटित होती है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर से पिछले दस महीनों में 1500 दुराचार की घटनाएँ (मायावती के आंकड़ों के अनुसार) दर्ज की गई। वस्तुतः पुलिस की संवेदनहीनता ने पुलिस को ही कटघरे ला खड़ा किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज न करना, भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा तक गिरा हुआ अभद्र व्यवहार, निष्ठुर एवं कठोर शब्दावली, अशोभनीय प्रश्नावली, शोचनीय मुद्राएँ पुलिस की विश्वसनीयता समाप्त कर चुकी हैं। पुलिस होना एक जिम्मेदारी कम अंहकार का विषय अधिक हो गया है। कितनी ही बार हमारी रक्षक कही जाने वाली पुलिस ही भक्षक का रूप धारण करती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पुलिस के चोगे में कोई अपराधी ही उपहास कर रहा हो! कौन सुनेगा इस आवाम की आवाज़??? मुझे याद है बलात्कार/रेप जैसे शब्द अपने अभिभावकों के सम्मुख हम सुनते भी झिझकते थे। टीवी चैनल पर इन घटनाओं से संबंधित खबरें आते ही बगले झांकना व समाचार पत्रों के पृष्ठ को झट से पलट देना यह इसलिए नहीं होता था कि इस प्रकार के समाचारों से हम मुख मोड़ना चाहते थे वरन् इन शब्दों का परिवार के मध्य प्रयोग न होना, शर्म-हया का प्रतीक समझा जाता था। पिछले कुछ दिनों में मीडिया में इन शब्दों का इस प्रकार खुलकर प्रयोग हुआ है कि चार वर्ष के बच्चे को बलात्कार का अर्थ भले ही न पता हो परन्तु वह इस शब्द से भली-भाँति परिचित है। निःसंदेह मीडिया ने दिल्ली गैंगरेप कांड में अपनी महती भूमिका निभाई है, जिसके लिए उसकी सरहाना की जानी चाहिए। सच कहें तो इस कांड के प्रति सर्वाधिक गंभीर, जिम्मेदार एवं संवेदनशील भूमिका मीडिया ने ही अदा की है। पूरी घटना का कवरेज मानो निष्पक्ष एवं स्वार्थरहित रहा हो। परन्तु अगर इस घटना के कवरेज के दूरगामी परिणाम देखें तो वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। समाज में शब्दावली के प्रति जितना खुलापन मीडिया ने प्रदान किया है यह उसी का परिणाम है कि छोटे-छोटे बच्चे उन अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं जिनके अर्थ तक से वे अनभिज्ञ है। यदि चार वर्ष का बच्चा रेप शब्द के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है तो कितना कठिन है उसके प्रश्न का उत्तर देना। और यदि वह संतुष्ट नहीं हो पाता हमारे सुलभ इलैक्ट्रॉनिक साधन जैसे इंटरनेट इत्यादि इन्हें विभिन्न प्रकार की किन्तु अनावश्यक जानकारियाँ भी अत्यन्त सरलता से प्रदान कर देते हैं। इंटरनेट पर ज्ञान के अकूत भंडार से लाभकारी अथवा विनाशक जानकारी के चयन की समझ बच्चों में नहीं होती, जिसके कारण वे भटकाव के शिकार हो जाते हैं। आज मीडिया का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो चुका है। समाचारों की परिधि से बाहर इसने स्वयं को फिल्म, साहित्य व मनोरंजन इत्यादि के क्षेत्र तक विस्तार प्रदान किया है। फिल्मों का अंधानुकरण किस प्रकार हमारे समाज में किया जाता है, यह सर्वविदित है। वर्तमान में फिल्में मनोरंजन एवं पब्लिक डिमांड का वास्ता दे अश्लीलता को सामाजिक स्वीकृति दिला चुकी है। आइटम साँग की उँगली पकड़ फिल्मों में अश्लीलता की सभी मर्यादाएँ पार हो चुकी हैं। गालियाँ जिनके प्रयोग पर प्रायः परिजनों की मार व विद्यालय से अभिभावकों के पास शिकायतों का पर्चा आ जाया करता था, अब वे समस्त गालियाँ आप गानों के माध्यम से बहुत सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। काश! संेसर बोर्ड ने ‘इश्क कमीना’ को सेंसर किया होता तो आज ‘हनी सिंह’ की हिम्मत इतनी न बढ़ी होती। यदि महेश भट्ट की प्रथम प्रस्तुती पर संेसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी का भलीभाँति पालन किया होता तो यह मर्यादा ‘डर्टी पिक्चर’ तक कभी उल्लंघित नहीं होती। पब्लिक डिमांड के नाम पर फिल्मों का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। फिल्मों का उद्देश्य समाज को अभिप्रेरित, सजग एवं जागरूक करना है। इसके लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि फिल्मों का स्तर गिराया जाए। यदि प्रतिस्पर्धा के दबाव से मुक्त हो सभी निर्माता शालीनता के प्रति अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करें अथवा प्रतिस्पर्धा, अच्छा और अच्छा करने की, की जाए तो निश्चित रूप से एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि ‘एंटरटेन्मेंट’ की दुनिया में मात्र अश्लीलता ही है। बहुत से टीवी चैनल जैसे ‘सब टीवी’ ‘एंटरटेन्मेंट एवं शालीनता’ की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। हल्के-फुल्के लतीफों के माध्यम में जीवन का अद्भुत संदेश इस पर प्रसारित नाटकों के माध्यम से दिया जाता है। यदि सम्पूर्ण फिल्म जगत यह निश्चित कर ले कि सामाजिक मूल्यों की हत्या किए बिना मनोरंजन की प्रस्तुती की जाएगी तो ‘समाज वही देखता और स्वीकारता है जो इनके द्वारा दिखाया जाता है’। आज भी धार्मिक सीरियल उसी श्रद्धा से देखे जाते हैं जिस श्रद्धा से वर्षों पूर्व महाभारत और श्रीकृष्णा देखे जाते थे। सत्यमेव जयते, कौन बनेगा करोड़पति, परवरिश इत्यादि की टीआरपी सिद्ध करती है कि जनता मात्र नग्नता की प्रशंसक नहीं है। आस्ट्रेलियन चाइल्डहुड फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध के अनुसार ‘अश्लील और हिंसक विज्ञापन बिगाड़ते हैं बच्चों का व्यवहार’। विज्ञापनों और वीडियो गेम में परोसे जा रहे ऐसे दृश्यों से छोटे बच्चों यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का व्यवहार हिंसात्मक हो रहा है। इन विज्ञापनों एवं वीडियों गेम के आदि बच्चों के सेक्सुअल व्यवहार न केवल अनैतिक थे बल्कि विपथगामी थे। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले एक दशक से बच्चों में यह प्रवृत्ति करीब 20 गुना तेजी से बढ़ी है। उपर्युक्त रिपोर्ट से समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों हमारे बच्चे आक्रमक, अनियंत्रित एवं पथभ्रष्ट हो रहे हैं? मीडिया का सकारात्मक योगदान इस तस्वीर को बदल सकता है। मीडिया लोगों के मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। लोग वहीं समझते हैं जो यह समझाना चाहता है। यह समझाता है कि किस प्रकार नम्बर वन हिरोइन बनने के लिए अभिनेत्री (डर्टी पिक्चर एवं हिरोइन) उल्लंघित होती है? किस प्रकार सुपर मॉडल (फैशन) बनने की लालसा उन्हें आत्मसम्पर्ण का मार्ग दिखाती है? परन्तु मीडिया यह क्यों नहीं दिखाता कि वह (अभिनेत्री एवं सुपर मॉडल) जिसके सामने सम्पर्ण कर रही हैं वह कितना दोषी है? ‘तू नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई और सही’ की नीति अपना, किसी मासूम के सपनों को भुनाने का अधिकार पुरूष के पास ही क्यों सरंक्षित है। दमनकारी कूटनीतियाँ भोले मन को सरलता से फँसा अटखेलियाँ करती हैं और दोषारोपन कर छल व कपट की स्वयं की सफलता पर निर्लज भाव से इठलाती भी हैं। क्या कभी मुक्ति मिलेगी इस अन्याय से??? यह लेख कहीं न कहीं स्वयं भी पक्षपाती रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज के समस्त पुरूष कुटिल हैं और समस्त स्त्रियाँ निर्दाेष। समाज में जिस प्रकार विभिन्न वर्गों-धर्माें-जातियों के लोग रहते हैं, उसी प्रकार विभिन्न चरित्रों के व्यक्ति भी हैं। परन्तु वर्तमान परिस्थितियाँ सौम्यता पर कुटिलता के आवरण को हावी प्रदर्शित कर रही हैं। अतएव आदर्श समाज के लिए श्रेष्ठ-तुच्छ के मध्य विभेद करने की सजगता एवं क्षमता विकसित करनी आवश्यक है। भारतवर्ष अकूत मानवीय ऊर्जा का स्वामी है। यदि इस ऊर्जा का सकारात्मक दोहन किया जाए तो विश्वपटल पर ‘सोने की चिड़िया’ का खिताब भारत पुनः प्राप्त कर लेगा।

2 comments:

  1. Commonsense stuff, hidden behind a garbage of vocabulary. What if the rapist murders the victim in case death sentence is applied upon all rape cases- it might help him more escape the clutches of law? Ever thought about that?

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